Dehradun : सौतेली बुआ ने 16 साल के भतीजे से बनाए संबंध, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Dehradun : राजधानी देहरादून से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग की मां ने बसंत विहार थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी भाभी अपने पति से झगड़ा कर छह महीने से अपने मायके में रह रही है. इसी दौरान उसकी भाभी ने उसके 16 वर्षीय सौतेले भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। इसके बाद भाभी भतीजे को बहला-फुसलाकर ले गई और जब वह वापस लौटा तो भाभी गर्भवती थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर 9 जुलाई 2022 को आरोपी बुआ  को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.


महिला छह बच्चों की मां है

सरकारी वकील अल्पना थापा के मुताबिक, दोषी महिला के अपने पति से 5 बच्चे थे. पति से अनबन के कारण वह अपने मायके में आकर रहने लगी। मायके में उसे अपने भतीजे से प्यार हो गया और उसका प्यार परवान चढ़ा, इसी बीच रिश्तों का दायरा टूट गया और यौन संबंध स्थापित हो गए। फिर उसने अपने भतीजे के साथ संबंध बनाए और छठी संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया।

DNA रिपोर्ट से हुआ खुलासा!

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बच्चे ने अपने बयान में दोषी बुआ का पक्ष लिया. उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वह 18 साल के थे. जब उन्होंने स्कूल में दाखिला कराया तो उनके परिवार वालों ने उनकी उम्र दो साल कम दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोपी महिला को संभोग के लिए मजबूर करने से भी इनकार किया। उन्होंने बताया कि परिवार के लोग चाची को घर में नहीं रखना चाहते थे. इसलिए यह मामला दर्ज किया गया. मुख्य पीड़िता द्वारा आरोपों से इनकार करने के बावजूद, अदालत ने अपना फैसला तकनीकी सबूतों के आधार पर दिया। उसके शैक्षिक दस्तावेजों में घटना के समय उसकी उम्र 16 वर्ष बताई गई थी।


बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कानून है

शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने कहा कि लड़कियों की तरह लड़कों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो के तहत कानून बनाया गया है. वकील सौरभ दुसेजा ने कहा कि अगर कोई महिला अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी नाबालिग बच्चे को परेशान करती है तो इसे बच्चे पर यौन हमला माना जाएगा.

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