Uttarakhand News : नहीं होगा बयान दुबारा रिकॉर्ड, कोर्ट में हुई अंकिता भंडारी के हत्यारोपियों की याचिका खारिज

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Uttarakhand News  कोटद्वार: न्यायालय ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया है, जिसमें मृतका के माता-पिता को गवाही के लिए दोबारा बुलाने का अनुरोध किया गया था।





अंकिता हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में हुई। इस सुनवाई में एसआईटी जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह खोलिया की गवाही पूरी हो गई। बचाव पक्ष ने अब जांच अधिकारी से जिरह शुरू कर दी है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मृतका के माता-पिता जो गवाह नंबर एक और दो हैं, को दोबारा गवाही के लिए बुलाने का अनुरोध किया गया था। अब इस मामले की अगली तारीख 30 अगस्त तय की गई है।



अंकिता हत्याकांड की एसआईटी जांच के बाद कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने अब तक विवेचना अधिकारी समेत 47 गवाह कोर्ट में पेश किए हैं। विवेचना अधिकारी की गवाही पांच जुलाई को शुरू हुई थी, जो 23 अगस्त को पूरी हो गई। शुक्रवार को गवाही के दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। अगली तिथि पर विवेचक की गवाही पर जिरह की जाएगी।




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